
मुख्तार अंसारी दोषी करार: मुख्तार अंसारी को 10 साल की सजा, गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट ने सुनाया फैसला
मुख्तार अंसारी मर्डर केस में दोषी करार: गाजीपुर के एमपी-एमएलए कोर्ट (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने शनिवार को मुख्तार अंसारी (मुख्तार अंसारी) पर एक्शन (गैंगस्टर एक्ट) के मामले में अपना फैसला सुनाया है।

गैंगस्टर एक्ट मामला: मुख्तार अंसारी (मुख्तार अंसारी) से जुड़े हुए एक्शन (गैंगस्टर एक्ट) वाले मामले में शनिवार को सजा सुनाई गई। गाजीपुर (गाजीपुर) के एमपी-एमएलए कोर्ट (एमपी-एमएलए कोर्ट) ने 16 साल पूरे मामले में पूर्व विधायक को 10 साल की सजा सुनाई है। इसके साथ ही कोर्ट ने पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है।
गाजीपुर के एमपी-लॉ कोर्ट ने शनिवार को जज एक्ट के मामले में मऊ के पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी को सजा सुनाई है। कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए दस साल की सजा सुनाई और पांच लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। ये मामला बीजेपी के पूर्व विधायक कृष्णानंद राय की हत्या से हुआ है। इस मामले में बीएसपी के वर्तमान सांसद और महानायक अंसारी के भाई पर भी अमल होने लगा है। हालांकि खबर को जाने तक कोर्ट ने सांसद पर अपना फैसला सुरक्षित रखा है।
ये है मामला
मोटरार अंसारी के खिलाफ ये मामला बीजेपी के विकलांग विधायक कृष्णानंद राय और नंदकिशोर गुप्ता की हत्या के मामले में दर्ज किया गया था। मुतार और अफसाज अंसारी के खिलाफ 2007 में मुहम्मदाबाद थाने में मामला दर्ज किया गया था। इस मामले की सुनवाई के दौरान मुख्तार अंसारी वीडियो कॉफ्रेंसिंग के जरिए बंदा जेल से जुड़े थे। 2005 में मुहम्मदाबाद स्थित बसनिया चेट्टी के पास कृष्णानंद राय की हत्या कर दी गई थी।
कृष्णानंद राय के साथ ही सात लोगों की हत्या की गई थी। अभी मुख्तार अंसारी ऊपर स्थित बंद जेल में बंद हैं। हालांकि 15 अप्रैल को ही इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रखा था. लेकिन शनिवार को कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया। फैसला सुनाए जाने से पहले गाजीपुर में अदलत के सुरक्षा के पुख्ता अख्तियार किए गए थे। कोर्ट के बाहर भारी भरकम सुरक्षा कर्मी लगे हुए थे। बता दें कि महातार अंसारी मऊ विधानसभा सीट से कई बार विधायक रह चुके हैं।